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उत्तरप्रदेश आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे सत्यापित करें |

उत्तरप्रदेश आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे सत्यापित करें |

उत्तरप्रदेश आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र:-

उत्तर प्रदेश के अभी सूबों में e-Governance की सुविधा लागू कर दी गई है | जिसके तहत उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (Labour Department), नगर विकास विभाग, और राजस्व विभाग जैसे 9 विभागों को शामिल किया गया है | इसका मतलब है कि इन 9 विभागों कि सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है | अब इन विभागों कि सेवाएं Internet पर उपलब्ध हैं | जिसके माध्यम से लोग इन प्रमाण पत्रों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं |
यदि आप आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उत्तरप्रदेश कि आधिकारिक वेबसाइट http://up.nic.in/default.htm के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | आवेदक सभी सेवाओं के लिए यहाँ से पंजीकरण फॉर्म और आवेदन पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं | यह पोर्टल NICद्वारा design किया गया है | आवेदक Online, Offline दोनों माध्यमों से प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं |
यदि आप अपने आवेदन कि स्थिति कि जांच करना चाहते हैं या अपने प्रमाण पत्रों को सत्यापित करना चाहते हैं तो आप राजस्व परिषद कि आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in/ पर जा सकते हैं | आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं के लिए अनिवार्य दस्तावेजों कि सूची, सेवा शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं | पोर्टल पर पंजीयन के लिए आवश्यक OTP आवेदक के registered mobile number पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगा |
इन प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने से पहले या इनके आवेदन कि स्थिति जानने से पहले इन दस्तावेजों के बारे में जानना अनिवार्य हैं :-

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate):-

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया एक प्रमाणन है जो उनकी वार्षिक आय की पुष्टि करता हैं और साक्ष्य देता है | यह प्रमाण पत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की अपेक्षित वार्षिक आय स्थापित करता है | यह आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) केवल 6 माह के लिए वैद्य होगा | 6 माह के पश्चात नया प्रमाण पत्र आवश्यक होगा |

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate):-

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) किसी के जाति विशेष के होने का प्रमाण है विशेष कर ऐसे मामले में जब कोई पिछड़ी जाति के लिए जाति का हो जैसा कि भारतीय संविधान में विनिर्दिष्‍ट है | जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) हमेशा के लिए मान्य होता हैं इसका मतलब यह हैं कि जब तक भारत सरकार जाति प्रमाण पत्र से सबंधित कोई संसोधन संविधान में न लाए |अन्यथा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई नया आरक्षण नियम या जाति सूचक संसोधन न किया जाये |

निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate):-

निवास स्‍थान/निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) साधारणत: यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाण पत्र धारण करने वाला व्‍यक्ति उस राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का निवासी है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है | यह प्रमाण पत्र तब तक मान्य होता हैं जब तक व्यक्ति अपना निवास स्थान (residence address) नहीं बदलता हैं | निवास स्थान में परिवर्तन होने पर नया प्रमाण पत्र आवश्यक हैं |

ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लाभ:-

  • लोग अपनी सुविधा के अनुसार प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे |
  • लोगों को सरकारी दफ्तरों के और अधिकारियों के चाकर नहीं लगाने पड़ेंगे |
  • लोगों के समय की बचत होगी |
  • सरकारी system में पारदर्शिता बढ़ेगी |
  • ठेकों में प्रतिस्पर्धा का रास्ता साफ़ होगा |

उत्तरप्रदेश आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in/ पर जाना होगा |
  • अगर आप आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो Homepage पर स्थित “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात Application Number दर्ज करें और search बटन पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात आपके सामने एक page दिखाई देगा |
  • विवरण हेतु क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करने पर आपको एक और page दिखाई देगा | जहाँ आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती हैं |
  • अगर आप प्रमाण पत्र का सत्यापन करना चाहते हैं तो Homepage पर स्थित “प्रमाण पत्र का सत्यापन” लिंक पर क्लिक करें |
  • यहाँ Application Number और Certifiate ID दर्ज करें और search बटन पर क्लिक करें |





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